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मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव 2021-22 नही होंगे निरस्त, चुनाव आयोग ने लिया बड़ा फैसला

भोपाल:-  शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मध्यप्रदेश के पंचायत चुनावों को बड़ी खबर सामने आई है। मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है कि OBC के लिए रिजर्व सीटों को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर चुनाव कराए जाएंगे, और तय समय पर कानून के दायरे में होंगे चुनाव। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा।

मध्यप्रदेश पंचायत चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि मध्यप्रदेश में चुनाव तय समय पर ही होंगे और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार पूरी प्रक्रिया कानून के दायरे में होगी। ओबीसी सीटों पर फिलहाल चुनाव स्थगित रहेंगे और आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव घोषित किये जाएंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि OBC (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर यथावत कार्यक्रम के अनुसार ही पंचायत चुनाव होंगे। इस फैसले के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर पंच तक 98 हजार 319 सीटों पर फिलहाल चुनाव नहीं होंगे। प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के पंचायत चुनाव के लिए जिला पंचायत सदस्य से लेकर पंच तक अब तक 14 हजार 525 अभ्यर्थी फॉर्म जमा कर चुके हैं। फिलहाल यह बैठक चल रही है।

इससे पहले शुक्रवार शाम राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद ने जानकारी दी है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत चुनाव के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए जारी कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच ,सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में कार्यवाही के लिए सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।

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