नीमच :-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश हेतु जिन आवेदकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन किया गया है,किन्तु जनशिक्षा केन्द्र में जाकर सत्यापन नही कराया गया है। वह आवेदक ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया में सम्मिलित नही हो सकेंगे। अतः आवेदन के पश्चात सत्यापन कराना अनिवार्य है। सत्र 2020-21 के निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया की संशोधित समय सारणी निर्धारित की गई हैः- पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन करने एवं आवेदन करने में यदि कोई त्रुटि है, तो त्रुटि सुधार हेतु विकल्प 20 सितम्बर 2021 तक भेजे जा सकेंगे। ऑनलाईन आवेदन के पश्चात पोर्टल से पावती डाउनलोड कर, मूल दस्तावेजों से सत्यापन केन्द्रों मे सत्यापनकर्ता अधिकारियों से सत्यापन कराने का कार्य 22 सितम्बर 2021 तक किया जावेगा। रेण्डम पद्धति से ऑनलाईन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को एसएमएस द्वारा सूचना 28 सितम्बर 2021 तक दी जावेगी। आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश हेतु उपस्थित होकर प्रवेश प्राप्त कर, प्रवेश के लिये बच्चे की संबंधित अशासकीय स्कूल द्वारा मोबाईल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग 28 सितम्बर से 8 अक्टूबर 2021 तक दर्ज की जावेगी।
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत स्कूलों में ऑनलाईन निःशुल्क प्रवेश प्रकिया की समय सारणी संशोधित
Reviewed by Ritik songara
on
September 19, 2021
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