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अवैध गैस रिफिलिंग करने वाले 5 आरोपियो के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत एफआईआर दर्ज




उज्जैन कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर खाद्य विभाग के अधिकारिेयों के जॉच दल द्वारा नगर उज्जैन के अलग-अलग क्षेत्र में जाकर अवैध गैस रिफिलिंग का सर्च आपरेषन किया गया। सर्च ऑपरेशन के दौरान 34-पटेल नगर में स्थित पिन्टु लोधी पिता रामगोपाल लोधी द्वारा आटो रिक्षा क्रमांक एमपी 13 आर 0245 में गैस रिफिलिंग पम्प लगाकर रसोई गेस सिलेण्डर (भारत गैस कम्पनी) से गैस भरते हुयें पाया गया था।

 चामुण्डा माता चौराहा पषुपतिनाथ मंन्दिर उज्जैन में एच0पी0 कम्पनी की जय गैस एजेंसी के हॉकर विकास सक्सेना द्वारा उनके साथी मोतीलाल के साथ गैस एजेंसी द्वारा उपभोक्ताओं को डिलेवरी हेतु दिये गये रसोई गैस सिलेण्डर से गैस की चोरी करते हुयें पाया गया। 

सुदामा नगर उज्जैन में स्थित ठाकुर सर्विसिंग सेन्टर के मालिक सचिन ठाकूर पिता जगदीश ठाकुर निवासी 20 मोहन नगर उज्जैन द्वारा रसोई गैस सिलेण्डर से गैस रिफिलिंग के कारण सर्विसिंग सेन्टर में 3 इलेक्ट्रिक गैस रिफिलिंग मषीन, 3 रसोई गेस सिलेण्डर (एचपी गैस कम्पनी), 1 पॉच किलोग्राम का छोटा गैस सिलेण्डर को जप्त किया गया।

 उक्त आरोपियों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत पुलिस थाना चिमनगंज मण्डी उज्जैन व पुलिस थाना देवास गेट उज्जैन में एफआईआर दर्ज की गई है। यह जानकारी जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एम एल मारू द्वारा दी गई ।



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