नवरात्रि पर गरबा आयोजित को मिली अनुमति बड़े आयोजन पर रोक डीजे बैंड ढोल भी बजेंगे लेकिन 10 बजे तक !
भोपाल :- मध्यप्रदेश MP में सरकार ने कमर्शियल गरबा प्रतिबंधित कर दिया है हालांकि नवरात्रि के दौरान माता के पंडालों में गरबा करने की छूट दे दी है। मोहल्लों—कॉलोनियों में पंडालों में गरबा का आयोजन किया सकेगा. पंडालों में डीजे, ढोल आदि भी बजाए जा सकेंगे। नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले मंगलवार को प्रदेश सरकार ने नवरात्रि और दशहरा उत्सव में ये छूट देने की घोषणा की.
हालांकि नवरात्रि में भी गणेशोत्सव के दौरान लागू किए गए ज्यादातर प्रतिबंध जारी रहेंगे। गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि दशहरा में चल समारोह या विसर्जन के जुलूस नहीं निकाले जा सकेंगे। दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए पूर्व में निर्धारित 10 लोग ही जा सकेंगे। कहीं भी बड़े स्तर पर गरबा नहीं हो सकेगा यानि कमर्शियल गरबा पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा.
नवरात्रि के दौरान शहरों में बड़े स्तर पर कमर्शियल गरबा आयोजित होते हैं। इसमें हजारों की भीड़ जुटती है पर इसबार ऐसा नहीं होगा. गृह मंत्री ने स्पष्ट तौर पर यह बात कही है. उन्होंने कहा कि सिर्फ कॉलोनी या सोसायटी में ही गरबा किया जा सकेगा, कमर्शियल गरबा नहीं होगा. कॉलोनी या सोसायटी में बने पंडालों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार डीजे और ढोल आदि भी बजाए जा सकेंगे।
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यह भी कहा गया है कि यहां गरबा रात 10 बजे तक ही हो सकेगा। सरकार ने POP (प्लास्टर ऑफ पेरिस) से निर्मित प्रतिमा स्थापित करने पर भी प्रतिबंध लगाया है. सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दशहरे पर रावण दहन को लेकर भी निर्देश दिए हैं। इसके अनुसार कॉलोनी—सोसायटियों में रावण का पुतला दहन हो सकेगा, पर बड़े स्थान पर रावण दहन करने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी होगी।
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